मऊगंज: कलेक्टर संजय कुमार जैन ने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर बोल्डर पत्थर का उत्खनन किए जाने पर एक करोड़ 68 लाख एक हजार रुपए का अर्थशास्ति एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि जमा करने का आदेश दिया है. सोनभद्र उत्तरप्रदेश के ओबरा निवासी आशीष कुमार सिंह को ग्राम सरदमन तहसील हनुमना में स्वीकृत क्रेशर आधारित पत्थर को स्वीकृत क्षेत्र से बाहर उत्खनित किए
जाने पर 84 लाख रुपए की अर्थशास्ति राशि एवं 84 लाख रुपए की पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि व एक हजार रुपए प्रशमन राशि को 15 दिवस में जमा करने का आदेश दिया है. नियत समय तक राशि जमा न करने पर वसूली की कार्यवाही भू राजस्व संहिता के उपबंधों के तहत की जाएगी.
