सुप्रीम कोर्ट से मुकेश मल्होत्रा को बड़ी राहत: विजयपुर की विधायकी बहाल

​भोपाल। मध्यप्रदेश की राजनीति में विजयपुर विधानसभा सीट को लेकर चल रही कानूनी खींचतान में एक नया मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा को बड़ी राहत देते हुए उनकी विधायकी बरकरार रखी है। सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के उस पुराने आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें मल्होत्रा का निर्वाचन रद्द कर दिया गया था।

​जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए मल्होत्रा को सदन के सदस्य के रूप में बने रहने की अनुमति तो दे दी है, लेकिन अंतिम फैसले तक उन पर कुछ कड़े प्रतिबंध भी लगाए हैं। अदालत के निर्देशानुसार, मुकेश मल्होत्रा फिलहाल राज्यसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त, जब तक मामला पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो जाता, उन्हें विधायक के तौर पर मिलने वाले वेतन और भत्तों का लाभ भी नहीं दिया जाएगा।

​यह कानूनी लड़ाई तब शुरू हुई थी जब हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने के आरोप में मल्होत्रा का चुनाव शून्य घोषित कर भाजपा नेता रामनिवास रावत को विजेता करार दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पलटते हुए मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को तय की है।

​सुप्रीम कोर्ट में मल्होत्रा का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने मजबूती से रखा। इस अंतरिम राहत के बाद मुकेश मल्होत्रा ने खुशी जताते हुए इसे ‘विजयपुर की जनता के जनादेश की जीत’ बताया और क्षेत्र के विकास का संकल्प दोहराया। वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे लोकतंत्र और न्याय की जीत करार दिया है।

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