
भोपाल। स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को संविदा कर्मचारियों को वेतन समकक्षता संबंधी आदेश जारी किए है. यह आदेश 22 जुलाई 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जारी आदेश के परिपालन में किए गए हैं. इस आदेश से स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत 10 संभागीय कार्यालयों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों जिसमें कम्प्युटर आपरेटर, वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार, स्वीपर को मिलेगा. म.प्र. संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर ने बताया कि 22 जुलाई 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा म.प्र. के विभिन्न विभागों, निगम मंण्डलों, योजनाओं, परियोजनाओं, विश्वविधालयों में संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित पद के समान पद का न्यूनतम वेतन देने, अनुकम्पा नियुक्ति, सेवा निवृत्त पर ग्रेच्युटी, व अन्य सुविधाएं देने के लिए संविदा नीति निर्देश जारी किये गये थे, उस दौरान संभाग में कार्यरत स्वास्थ्य संविदा कर्मचारी वंचित हो गए थे. म.प्र. लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय संभागीय कार्यालयों में वेतन निर्धारण से छुटे हुये संविदा पर कार्यरत कम्प्युटर आपरेटर, वाहन चालक, भृत्य, चौकीदार, स्वीपर का वेतन समकक्षता का लाभ मिलेगा. इससे इन कर्मचारियों को इस मंहगाई के दौर में पूरी तो नहीं थोड़ी राहत मिलेगी. स्वास्थ्य विभाग मे 25 वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारियों और वर्तमान में नियुक्त हुये संविदा कर्मचारियों का वेतन एक समान कर दिया है.