रीवा: कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने दो आदतन अपराधियों को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर के आदेश दिए हैं.जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार आदतन अपराधी अनुराग मिश्रा उर्फ छोटू मिश्रा आयु 25 वर्ष निवासी अमिलकी जिला रीवा तथा अश्वनी मिश्रा उर्फ प्रिंस मिश्रा आयु 32 वर्ष निवासी ग्राम ओढक़ी खुर्द रीवा को जिला बदर के आदेश दिए गए हैं. इन दोनों अपराधियों को रीवा सहित सीधी, सतना, मैहर, मऊगंज और सिंगरौली जिले की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर के आदेश दिए गए हैं.
जिले में लोक शांति, सुरक्षा बनाए रखने के लिए यह कार्रवाई की गई है. दोनों आदतन अपराधियों को 48 घंटे की समय सीमा में जिले से बाहर जाने के आदेश दिए गए हैं. जिला बदर की अवधि में दोनों अपराधी केवल सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बाद ही प्रतिबंधित जिलों में प्रवेश कर सकेंगे. इसका उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इन दोनों अपराधियों की गतिविधियों से आमजनता में भय व्याप्त था. कई बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बावजूद इनकी आपराधिक गतिविधियों में कोई अंतर नहीं आया. लिहाजा जिला बदर की कार्यवाही की गई. कानून और व्यवस्था को बनाए रखने तथा लोक शांति के लिए इनके विरूद्ध जिला बदर की कार्रवाई की गई है.
