गेस्ट फैकल्टी की सेवा समाप्ति आदेश पर रोक, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने गेस्ट फैकल्टी विमलेश खम्परिया की सेवा समाप्ति संबंधी आदेश पर रोक लगा दी है। जस्टिस विशाल धगत की एकलपीठ ने मामले में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

यह मामला सिहोरा निवासी विमलेश खम्परिया की ओर से दायर किया गया था। जिनकी ओर से अधिवक्ता सत्येन्द्र ज्योतिषी व अभिषेक मिश्रा ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति गेस्ट फैकल्टी के रूप में लोक शिक्षण विभाग भोपाल द्वारा ऑन लाइन आवेदन के माध्यम से मेरिट के आधार पर 26 जुलाई 2025 को शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बहोरीबंद जिला कटनी में चयन किया गया था। आवेदिका की ओर से कहा गया कि प्राचार्य द्वारा दुर्भावना पूर्ण तरीके से उन्हें मानसिक रूप प्रताडि़त किया जा रहा था। प्राचार्य द्वारा फोटो खिचवाना, वीडियो बनवाना एव अन्य तरीके से परेशान किया जा रहा था। जिसकी शिकायत आवेदिका ने जिला शिक्षा अधिकारी कटनी, आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल को लिखित रूप में की थी, जिसकी जांच के आदेश भी हुए थे। इसके बाद 8 नवंबर 2025 को प्राचार्य ने मनमाने तरीके से सेवा समाप्ति का आदेश पारित कर दिया, इसके लिये उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस भी नहीं दिया गया। जिस पर हाईकोर्ट की शरण ली गई। सुनवाई पश्चात न्यायालय ने उक्त राहत कारी अंतरिम आदेश देते हुए अनावेदकों को जवाब पेश करने के निर्देश दिये है।

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