
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने होली पर्व के अवसर पर प्रदेश भर में दो दिन की छुट्टी घोषित की है। इस संबंध में राज्य शासन की ओर से आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।
जारी निर्देशों के मुताबिक, सामान्य प्रशासन विभाग की 29 दिसम्बर 2025 की अधिसूचना में घोषित वर्ष 2026 के अवकाश कैलेंडर के तहत 3 मार्च 2026 मंगलवार को होली के उपलक्ष्य में सार्वजनिक और सामान्य अवकाश रहेगा।
इसके अलावा राज्य सरकार ने 4 मार्च 2026 बुधवार को भी अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया है। यह अवकाश निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 25 के अंतर्गत सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश के रूप में मान्य होगा।
सरकार के इस फैसले के बाद 29 दिसम्बर 2025 की अधिसूचना (क्रमांक एफ 03-01/2025/1/4) को आंशिक रूप से संशोधित माना जाएगा। होली के पावन अवसर पर दो दिन के अवकाश से शासकीय कार्यालयों सहित विभिन्न संस्थानों में कामकाज बंद रहेगा।
