सिंगरौली: होली पर्व के अवसर पर जिला प्रशासन ने स्थानीय अवकाश की तिथि में संशोधन करते हुए 4 मार्च 2026, बुधवार को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। यह आदेश कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गौरव बैनल द्वारा जारी किया गया है। संशोधित आदेश के अनुसार पूर्व में घोषित अवकाश की तिथि में परिवर्तन कर नई तिथि निर्धारित की गई है।कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिंगरौली (म.प्र.) से जारी आदेश क्रमांक 133/सामान्य/2026 के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि होली (होलिका दहन) एवं रंगपंचमी से संबंधित पर्व को देखते हुए जिले में स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है। पूर्व में जारी आदेश में अवकाश की तिथि 2 मार्च 2026 निर्धारित की गई थी, किंतु अब संशोधन कर 4 मार्च 2026 को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया है।
जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि जिले में होली का पर्व 3 एवं 4 मार्च को उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। स्थानीय परिस्थितियों एवं जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित आदेश के अनुसार 4 मार्च 2026 को जिला सिंगरौली की सीमाओं के अंतर्गत सभी शासकीय कार्यालयों एवं संस्थानों में स्थानीय अवकाश रहेगा। हालांकि, कोषालय एवं उप कोषालय इस अवकाश से मुक्त रहेंगे।
कलेक्टर गौरव बैनल द्वारा जारी इस आदेश की प्रतिलिपि संबंधित विभागों, संभागीय आयुक्त, प्रमुख सचिवों, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत, नगर निगम तथा अन्य विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है। साथ ही आदेश को जिला वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं तथा प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।
