सरकारी लेनदेन वाले बैंकों के लिए नियमावली जारी

नयी दिल्ली, 27 फरवरी (वार्ता) लेखा महानियंत्रक टी.सी.ए. कल्याणी ने सरकारी लेनदेन करने वाले बैंकों के संचालन और दक्षता को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को यहां एक कार्यक्रम में सरकारी बैंक डैशबोर्ड और सरकारी बैंक नियमावली का शुभारंभ किया।

सरकारी बैंक नियमावली बैंकों को सरकारी लेनदेन की प्रक्रिया के संबंध में एक व्यापक और मानक ढांचा प्रदान करती है। इसमें परिचालन प्रक्रियाओं, रिपोर्टिंग दायित्वों, मिलान की समय-सीमा और अनुपालन आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि इसका उद्देश्य अस्पष्टता और परिचालन जोखिम को कम करना तथा सभी हितधारकों के बीच जवाबदेही को मजबूत करना है।सरकारी बैंक डैशबोर्ड सरकारी कामकाज से संबंधित महत्वपूर्ण बैंकिंग कार्यों की वास्तविक समय में डेटा-आधारित निगरानी की सुविधा प्रदान करता है।

यह प्रेषण की समय-सीमा, स्क्रॉल अनुपालन, मिलान स्थिति, लेनदेन की सफलता की दर और सेवा-स्तर के मानकों के पालन जैसे प्रमुख संकेतकों पर नजर रखता है। यह सक्रिय निगरानी और प्रदर्शन प्रबंधन की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को रेखांकित करता है।

इन पहलों के व्यापक दृष्टिकोण के बारे में बताते हुए श्रीमती कल्याणी ने कहा कि ये सुधार एकसमान प्रक्रियाओं और वस्तुनिष्ठ मानकों को संस्थागत रूप देते हैं तथा साथ ही सार्वजनिक धन की सुरक्षा में साझा जिम्मेदारी को मजबूत करते हैं।

उन्होंने बताया कि सुधारों के अगले चरण में गहन डिजिटल एकीकरण, मजबूत साइबर सुरक्षा उपायों, उन्नत विश्लेषणात्मक क्षमताओं और संस्थागत क्षमता निर्माण पर फोकस किया जायेगा जिससे सरकारी बैंकिंग संचालन के पारितंत्र का और आधुनिकीकरण किया जा सकेगा।

 

 

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