स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानन्द गिरी को हाईकोर्ट से राहत, गिरफ्तारी पर अस्थाई रोक

प्रयागराज। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानन्द गिरी को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर मार्च के तीसरे सप्ताह तक रोक लगा दी है। यह रोक तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक अग्रिम जमानत याचिका पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोनों को जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करना होगा। अदालत के निर्देश के अनुसार, वे जांच में उपस्थित रहेंगे और आवश्यक दस्तावेज एवं जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

हाईकोर्ट के इस अंतरिम आदेश से फिलहाल गिरफ्तारी की आशंका टल गई है। अब सभी की नजरें मार्च के तीसरे सप्ताह में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जब अग्रिम जमानत पर अंतिम फैसला आएगा।

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