इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अग्रिम जमानत पर आज होगी अहम सुनवाई, बटुकों की मेडिकल रिपोर्ट में यौन शोषण की पुष्टि से गहराया संकट

प्रयागराज | इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई होनी है। जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा की कोर्ट में यह मामला लगा है, जहाँ दोपहर बाद बहस होने की संभावना है। कानूनी जानकारों का मानना है कि यदि आज अदालत से अंतरिम राहत नहीं मिली, तो पुलिस किसी भी समय गिरफ्तारी की कार्रवाई कर सकती है। स्वामी जी ने जेल जाने से बचने के लिए कोर्ट का रुख किया है, जबकि पुलिस उनके खिलाफ कड़े साक्ष्य होने का दावा कर रही है।

इस मामले में पुलिस का पक्ष तब और मजबूत हो गया जब बटुकों के मेडिकल परीक्षण में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हो गई। पॉक्सो (POCSO) जैसी गंभीर धाराओं में मेडिकल साक्ष्य मिलना स्वामी जी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इसके अलावा, जांच में ‘कोड C27’ के नाम से एक संदिग्ध वित्तीय लेन-देन का भी खुलासा हुआ है। पुलिस न केवल यौन शोषण के आरोपों की, बल्कि आश्रम के साथ जुड़े करोड़ों रुपये के संदिग्ध वित्तीय नेटवर्क की भी गहराई से पड़ताल कर रही है, जिससे जांच का दायरा काफी बढ़ गया है।

एक तरफ जहाँ पीड़ित बटुकों ने गुरु दीक्षा के नाम पर ‘गंदा काम’ होने के चौंकाने वाले बयान दिए हैं, वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसे ‘सत्ता की साजिश’ करार दिया है। उनका आरोप है कि शिकायतकर्ता और पुलिस की मिलीभगत से उन्हें फंसाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि वे अदालत में ऐसे सबूत पेश करेंगे जिससे यह साबित होगा कि बच्चों का इस्तेमाल उनके खिलाफ मोहरे के रूप में किया गया है। फिलहाल, पूरे देश की नजरें आज के अदालती आदेश पर हैं कि क्या स्वामी जी को राहत मिलेगी या उन्हें कानून की सख्ती का सामना करना पड़ेगा।

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