कार्य में लापरवाही बरतने तथा अभद्रता करने पर पंचायत सचिव निलंबित

रीवा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर ने सिरमौर जनपद पचांयत के थनवरिया ग्राम पंचायत सचिव नारेन्द्र प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया है.

जारी निलंबन आदेश के अनुसार पंचायत के सरपंच और सचिव के बीच आपसी विवाद है, जिसके कारण जनपद पंचायत सिरमौर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने सचिव के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया. जिस पर सरपंच एवं सचिव की समक्ष में सुनवाई की गई. सुनवाई के दौरान पाया गया कि सचिव द्वारा पंचायत में सामुदायिक एवं हितग्राहीमूलक के कार्य नहीं किए जा रहे हैं. महिला सरपंच को अपमानित कर उनसे अभद्रता की गई, जिसके विरूद्ध सचिव पर थाना सेमरिया में प्रकरण भी दर्ज कराया गया है. सचिव के उक्त कृत्य मध्यप्रदेश पंचायत सेवा आचरण नियम के 1998 नियम 3 (3) के प्रतिकूल होकर गंभीर कदाचरण की श्रेणी के साथ दण्डनीय भी है. जिस पर सीईओ जिला पंचायत ने थनवरिया ग्राम पंचायत सचिव नारेन्द्र प्रताप सिंह को मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत सिरमौर नियत किया गया है और इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी.

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