पटवारी को 3 वर्ष का कारावास, 25 हजार का अर्थदंड

इंदौर। लोकायुक्त संगठन मप्र की ट्रैप कार्रवाई में पकड़े गए पटवारी को अदालत ने पांच साल बाद सजा सुनाई है.

प्रकरण के अनुसार, आरोपी चिंताराम पटेल, जमाली कला, तहसील पंधाना, जिला खंडवा के खिलाफ मामला दर्ज किया था. शिकायतकर्ता राकेश मौर्य, निवासी ग्राम जामली कला ने आरोप लगाया था कि जमीन के बंटवारे एवं नामांतरण पावती तैयार करने के एवज में आरोपी द्वारा 10 हजार रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी. शिकायत पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त कार्यालय इंदौर को प्रस्तुत की गई थी, सत्यापन में आरोप सही पाए जाने पर 27 सितंबर 2021 को ट्रैप कार्रवाई की गई थी, जिसमें आरोपी पटवारी को 5 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था. मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय खंडवा में चली. जिस पर गुरुवार 26 फरवरी को विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय खंडवा ने आरोपी को तहत दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया. न्यायालय ने अर्थदंड अदा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त छह माह के कारावास की सजा भी निर्धारित की है.

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