आष्टा। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महेश कुमार चौहान की अदालत ने पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के मामले में आरोपी पति अर्जुन सेन को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी पर 2 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. गत 2 जुलाई 24 को ग्राम बैदाखेड़ी में पति-पत्नी के बीच विवाद की सूचना 108 एम्बुलेंस को दी गई थी. एम्बुलेंस कर्मियों द्वारा महिला सरिता को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच प्रारंभ की तो सामने आया कि आरोपी अर्जुन सेन पत्नी के चरित्र पर संदेह करता था. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जो हिंसक रूप ले बैठा. विवाद के दौरान आरोपी ने सरिता के साथ मारपीट की और गला दबा दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई. पुलिस ने साक्ष्य एकत्र कर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया और न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया.साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और आजीवन कारावास से दंडित किया. साथ ही मृतका के बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के निर्देश भी दिए.
