अनुकंपा नियुक्ति के मामले में सेन्ट्रल बैंक को नोटिस

जबलपुर। मॉ की मौत के बाद सेन्ट्रल बैंक द्वारा अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन दो साल तक लंबित रखने के बाद उम्र अधिक होने के आधार पर निरस्त किये जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

जबलपुर निवासी सरहित लाल यादव की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि उसकी मॉ श्रीमति तिहारीन बाई सेन्ट्रल बैंक में चपरासी के पद पर पदस्थ थी। सेवाकाल के दौरान 19 दिसंबर 2018 को उनकी मौत हो गयी थी। मॉ की मृत्यु के बाद उसने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। बैंक ने आवेदन को बिना कारण बताये दो साल तक लंबित रखा। इसके बाद उम्र अधिक होने के कारण बताते हुए आवेदन को खारिज कर दिया। याचिका में कहा गया था कि नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति के आवेदन का 6 माह के अंदर निराकरण किया जाना चाहिए था। एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद अनावेदको को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की तरफ से नर्मदा प्रसाद चौधरी ने पैरवी की।

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