मुंबई | बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और व्यवसायी राज कुंद्रा को मुंबई की विशेष पीएमएलए (PMLA) कोर्ट ने बिटकॉइन से जुड़े 150 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। अदालत ने कुंद्रा को 1 लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि, राहत के साथ कोर्ट ने कड़ी शर्त भी रखी है कि राज कुंद्रा बिना पूर्व अनुमति के देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकेंगे। फैसले के बाद खुशी जाहिर करते हुए राज कुंद्रा ने मीडिया से कहा कि उन्हें भारतीय न्यायपालिका पर हमेशा से पूरा भरोसा था और आज अंततः सत्य की जीत हुई है।
राज कुंद्रा के वकील प्रशांत पाटिल ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दाखिल चार्जशीट में कोई ठोस आधार नहीं था। उन्होंने दलील दी कि राज कुंद्रा साल 2018 से लगातार जांच में सहयोग कर रहे हैं और एजेंसी के सामने कई बार पेश हो चुके हैं। बचाव पक्ष का कहना है कि जब कुंद्रा ने जांच में हर कदम पर साथ दिया है, तो उन्हें हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार करते हुए कुंद्रा को प्रक्रिया का पालन करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने की हिदायत देते हुए बेल मंजूर की।
यह पूरा मामला 2018 में पुणे में दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बिटकॉइन माइनिंग के नाम पर निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की गई। ईडी का आरोप है कि राज कुंद्रा को इस पोंजी स्कैम के मास्टरमाइंड से 285 बिटकॉइन मिले थे। जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया था कि कुंद्रा ने उन डिजिटल वॉलेट की जानकारी साझा नहीं की और पैसों को वैध दिखाने के लिए अपनी पत्नी के साथ मिलकर कम कीमत पर संपत्तियां खरीदीं। फिलहाल जमानत मिलने के बाद अब इस मामले की अगली कानूनी लड़ाई ट्रायल कोर्ट में जारी रहेगी।

