
जबलपुर। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने मध्य प्रदेश शासन की राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता सुनवाई के दौरान याचिका दायर करने का लोकस नहीं बता सका। जिसके बाद याचिकाकर्ता की तरफ से याचिका वापस लेने का आग्रह किया गया। एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के आग्रह को स्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।
कांग्रेस नेता प्रदीप अहिरवार की तरफ से दायर याचिका में प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री प्रतिभा बागरी के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती दी गयी थी। याचिका में राहत चाही गयी थी कि जाति प्रमाण पत्र का परीक्षण किया जाये। एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि लंबी बहस के बावजूद भी याचिकाकर्ता याचिका दायर करने के संबंध में अपना लोकस नहीं समझा पाया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने उचित फोरम में जाने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस लेने का निवेदन किया। एकलपीठ ने याचिकाकर्ता के आवेदन को स्वीकार करते हुए याचिका को निरस्त कर दिया। राज्य की ओर से उप महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने पैरवी की।
