
रीवा।कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत तय समय सीमा में आवेदन पत्रों का निराकरण न करने पर दो अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया है. नोटिस का तीन दिवस में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टर ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी मनगवां हेमंत त्रिपाठी को नि:शक्तजन सहायता अनुदान योजना तथा मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना का प्रकरण लंबित रहने पर नोटिस दिया है. कलेक्टर ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जवा सुलभ सिंह पुशाम को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के आवेदन में कार्यवाही न करने पर नोटिस दिया है.
