नरसिंहपुर:नरसिंहपुर जिला में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कीर्ति कश्यप ने मंगलवार को करेली थाना क्षेत्र के एक प्रकरण में अपने ही नवजात शिशु की हत्या कर शव को कचरे के ढेर में फेंकने की आरोपी मां को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं तीन हजार रुपये जुर्माने से दंडित करने का आदेश पारित किया।अभियोजन के अनुसार करेली थाना क्षेत्र के ग्राम सासबहू में तालाब किनारे कचरे के ढेर में 27 जुलाई 2025 को एक नवजात बालिका का शव बरामद हुआ था। जांच में सामने आया कि शव करीब छह घंटे पुराना था तथा नवजात के गले पर धारदार हथियार से चोट के निशान पाए गए थे।
विवेचना के दौरान पता चला कि नवजात को द्रोपती उर्फ मुंडो रजक नामक महिला ने जन्म दिया था। उसने मृत बालिका पैदा होने की बात कहकर शव को कचरे के ढेर में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। घटना में प्रयुक्त ब्लेड भी पुलिस ने बरामद कर लिया था। प्रकरण में प्रस्तुत गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को नवजात की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
