नवजात की हत्या कर कचरे में फेंकने वाली मां को आजीवन कारावास

नरसिंहपुर:नरसिंहपुर जिला में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कीर्ति कश्यप ने मंगलवार को करेली थाना क्षेत्र के एक प्रकरण में अपने ही नवजात शिशु की हत्या कर शव को कचरे के ढेर में फेंकने की आरोपी मां को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं तीन हजार रुपये जुर्माने से दंडित करने का आदेश पारित किया।अभियोजन के अनुसार करेली थाना क्षेत्र के ग्राम सासबहू में तालाब किनारे कचरे के ढेर में 27 जुलाई 2025 को एक नवजात बालिका का शव बरामद हुआ था। जांच में सामने आया कि शव करीब छह घंटे पुराना था तथा नवजात के गले पर धारदार हथियार से चोट के निशान पाए गए थे।
विवेचना के दौरान पता चला कि नवजात को द्रोपती उर्फ मुंडो रजक नामक महिला ने जन्म दिया था। उसने मृत बालिका पैदा होने की बात कहकर शव को कचरे के ढेर में फेंक दिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। घटना में प्रयुक्त ब्लेड भी पुलिस ने बरामद कर लिया था। प्रकरण में प्रस्तुत गवाहों एवं साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को नवजात की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

Next Post

महाशिवरात्रि 2026: महाकाल मंदिर को लड्डू प्रसाद और शीघ्र दर्शन से हुई करोड़ों की आय

Wed Feb 18 , 2026
उज्जैन: विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर को महाशिवरात्रि पर्व के दौरान लड्डू प्रसाद के विक्रय से लगभग दो करोड़ रुपये तथा शीघ्र दर्शन टिकट से 62 लाख 50 हजार रुपये की आय प्राप्त हुई।श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक आशीष फगवारिया द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि […]

You May Like