सुसनेर, 16 जून. समीपस्थ ग्राम बोरखेडी लढा में एक युवक का गुप्तांग काटकर अलग करने वाले आरोपियों को शुक्रवार को सुसनेर जिला एवं अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश श्रीमान पंकज कुमार वर्मा ने पांच-पांच साल के कारावास की सजा सुनाते हुए कुल 4000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया है.
एजीपी मुकेश जैन चौधरी ने बताया कि दिनांक 20 मार्च 2023 को फरियादी ने थाना सुसनेर में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 19 मार्च 2023 को रात करीब 11 बजे वह अपने कचनारिया खाल वाले खेत पर जा रहा था तभी रास्ते में कचनारिया में उसके गांव का मेहरबान पिता रामलाल सेन एवं कालू पिता मदन सेन मिले और उसके साथ झुमाझटकी करने लगे. मेहरबान गाली देकर बोला कि तू उसकी पत्नी से बात क्यों करता है तो उसने कहा कि वह उसकी पत्नी से बात नही करता है, इतने में कालू ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया और मेहरबान ने उसकी पेंट उतारकर चाकू से उसका गुप्तांग अलग कर दिया. जिससे उसे खून निकलने लगा मेहरबान बोला कि आइंदा उसकी घर वाली से बात किया तो वह उसे जान से खत्म कर देगा चोंट लगने से वह बेहोश होकर वहीं गिर गया. थाना सुसनेर पर भादवि के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया. प्रकरण में विवेचना उनि आलोक परेटिया द्वारा की गई. जहां से माननीय न्यायालय ने एजीपी मुकेश जैन चौधरी के तर्को से सहमत होते हुए अभियुक्तगण मेहरबान पिता रामलाल सेन 25 सालनि बोरखेडी लडा सुसनेर को निम्नानुसार दण्ड से दण्डित किया है. इस प्रकरण में पुलिस प्रशासन के रामेश्वर यादव, आशीष सोनी एवं कृष्णकांत अग्रवाल का सहयोग रहा.