नरवाई जलाने वाले किसानों पर लगेगा जुर्माना, कलेक्टर ने जारी किए सख्त आदेश

देवास। मध्यप्रदेश के देवास जिले में नरवाई जलाने पर अर्थदंड चुकाना होगा।

जिले में गेंहू की फसल पकने को है। गेंहू कटाई के बाद खेतों में शेष कचरा किसानों द्वारा खेत सफाई के लिए जलाया जाता है।इसे ध्यान में रखते हुए कलेक्टर रितुराज सिंह ने जिले के सभी एसडीएम को आदेश दिया है कि वे अपने क्षेत्र में पंचायत स्तर तक समिति बनाकर निगरानी कर व दोषियों पर कार्रवाई करें।

दोषी पाये जाने वाले किसानों पर जिनकी भूमि दो हेक्टेयर है, उन पर 2500 रुपए, दो से पांच हेक्टेयर वाले किसानों पर 5000 हजार रूपए तथा इससे अधिक भूमि वाले किसानों पर 15000 रूपए अर्थदंड वसूला जाएगा।

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