आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र को अवमानना नोटिस

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस डीडी बंसल की एकलपीठ ने आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र धनराजु को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामला पूर्व आदेश का पालन न करने से संबंधित है।

यह अवमानना का मामला जिला प्रेरक संघ दमोह के अध्यक्ष चरण सिंह विश्वकर्मा सहित अन्य की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से कहा गया कि पूर्व में याचिकाकर्ताओं ने प्रेरक के पद पर अपनी सेवाओं को बहाल करने के लिए याचिका दायर की थी। इससे पूर्व याचिकाकर्ताओं के संगठन ने कई अभ्यावेदन दिए थे। मुख्य मांग यही की गई थी कि अधिकारियों को निर्णय लेने निर्देश दिया जाए। हाईकोर्ट की एकलपीठ ने सुनवाई के बाद निर्देश दिया था कि यदि याचिकाकर्ता आज से 30 दिनों की अवधि के भीतर व्यक्तिगत रूप से रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो अभ्यावेदन जमा करने की तारीख से 90 दिनों की और अवधि के भीतर कानून के अनुसार तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश पारित किया जाए। लेकिन अवधि निकलने के बावजूद आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिस पर यह अवमानना याचिका दायर की गई। सुनवाई पश्चात न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

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