जबलपुर: चाकू मारकर युवक की हत्या करने वाले दो भाईयों को अदालत ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश गौरव प्रज्ञानंद की अदालत ने आरोपी शुभम झारिया व उसके भाई गौरव झारिया को आजीवन कारावास व पंद्रह-पंद्रह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक स्मृतिलता बरकड़े ने पक्ष रखा।
जिन्होंने बताया कि 5 अगस्त 2022 की रात्रि करीब 9.20 बजे आरोपी शुभम व उसके भाई गौरव झारिया ने पुराने विवाद के चलते चिराग गौतम को उसके घर के सामने चाकूओं से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
जिसकी चीख पुकार सुन चिराग का भाई फरियादी विकास गौतम व अन्य लोग पहुंचे तो आरोपी भाग निकले। जिसके बाद घायल को उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार दौरान 19 अक्टूबर 2022 को चिराग की मौत हो गई थी।
जिसके बाद गढ़ा पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज किया था। विचारण दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी दोनों भाईयों को आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।
