लोकसभा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी 30 दिवस के अंदर प्रस्तुत करें व्यय लेखा

सतना 12 जून /भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के अनुसार चुनाव परिणाम की घोषणा हो जाने के उपरांत 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय लेखा के बिल, व्हाउचर की मूल प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय का उपलब्ध करानी होगी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग वर्मा ने लोकसभा निर्वाचन 2024 में संसदीय क्षेत्र क्रमांक 9 सतना से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को 4 जुलाई को शाम 5 बजे तक व्यय लेखा की मूल प्रति, जारी समस्त अनुमतियां, शपथ पत्र, अपडेटेड बैंक पासबुक, स्टेटमेंट की फोटोकॉपी की हस्ताक्षरित प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय सतना को उपलब्ध कराने के लिये कहा है। इस संबंध में अंतिम तारीख के पहले 27 जून को दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अभ्यर्थियों, उनके लेखा अभिकर्ताओं एवं व्यय लेखा प्राप्त करने में संलग्न कार्मिकों की प्रशिक्षण बैठक आयोजित की गई है। इसी प्रकार 30 जून को दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में लेखा समाधान की बैठक आयोजित की गई है। संबंधितों से बैठक में उपस्थित रहने की अपेक्षा की गई है।

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