इंदौर: मकर संक्रांति पर चाइनीज मांझे को लेकर प्रशासन और पुलिस ने सख्ती और बढ़ा दी है. कलेक्टर शिवम वर्मा ने शहर में चाइनीज मांझे के विक्रय, भंडारण और उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने पर कड़ी सजा दी जाएगी.आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, दुकानदार, संस्था या आयोजनकर्ता के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी.
वहीं चाइनीज मांझे से यदि किसी की मौत होती है, तो बीएनएस की धारा 106(1) के तहत पांच साल तक की जेल या जुर्माना अथवा दोनों की सजा का प्रावधान रहेगा. कलेक्टर के आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि चाइनीज मांझे की वजह से न केवल लोग घायल हो रहे हैं, बल्कि बड़ी संख्या में पक्षी भी इसकी चपेट में आकर जान गंवा चुके हैं. इसी को देखते हुए पतंगबाजी के प्रमुख आयोजकों को भी जिम्मेदारी के साथ आयोजन करने की चेतावनी दी गई है. इससे पहले भी 25 नवंबर को इसी तरह के आदेश जारी किए जा चुके हैं.
पुलिस ने मोर्चा संभाला
इधर पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है. डीसीपी क्राइम राजेश दंडोतिया ने कहा कि चाइनीज मांझा समाज के लिए खतरनाक है और इससे सख्ती से निपटा जा रहा है. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि यदि कहीं पुराना या अनजाने में रखा हुआ चाइनीज मांझे का गुच्छा भी हो, तो उसे तुरंत नष्ट कर दें.
कई दुकानदारों पर एफआईआर दर्ज
पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों में चाइनीज मांझा बेचने वालों पर कार्रवाई करते हुए कई दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. तेजाजी नगर, मल्हारगंज, एरोड्रम, चंदननगर सहित अन्य थाना क्षेत्रों से चाइनीज मांझा जब्त किया है. कुछ स्थानों पर नाबालिगों को भी मांझे के साथ पकड़ा गया, जिनके परिजनों को सख्त चेतावनी दी गई है. पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी है और कार्रवाई आगे भी जारी रहने की बात कही है.
