85 लाख की साइबर ठगी में दो गिरफ्तारियां 

इन्दौर: 85 लाख रूपये की सायबर ठगी में फर्जी बैंक खाता खुलवाने वाला निजी बैंक का मैनेजर व इन्दौर में रहकर डिलेवरी बॉय का काम कर रहा उ0प्र0 का युवक जिसके नाम से फर्जी फर्म का खाता खोला गया। दोनों आरोपियों को राज्य सायबर सेल, इन्दौर ने किया गिरफ्तार।*

 

1. इंडसइंड बैंक का बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर है, आरोपी मोहम्मद जाबाज।

2. उ0प्र0 के युवक राकेश त्रिपाठी के नाम से फर्जी फर्म आर0के0 इंटरप्रायजेस का करण्ट अकाउण्ट खुलवाकर डलवायी गयी सायबर ठगी की राशि।

3. दो माह में आर0के0 इंटरप्रायजेस के खाते में आयी संदिग्ध 6 करोड 18 लाख की राशि।

4. मोहम्मद जाबाज से जप्त फोन से इन्दौर के कई निजी बैंकों के कई महिला/ पुरूष कर्मियों के संलिप्तता के संकेत मिले सायबर सेल को।

5. इसी गिरोह ने गडवाल इंटरप्राइजेस के नाम से इंडसइंड बैंक सियागंज शाखा में फर्जी बैंक खाता खुलवाकर दुबई में बैंठे सायबर ठगों को 12 लाख रूपये में खाता बैंचने की बात फरीदाबाद हरियाणा पुलिस के समक्ष कबूली।

6. आरोपी मोहम्मद जाबाज द्वारा प्रारंभिक पुछताछ में अब तक लगभग 3 दर्जन करण्ट अकाउण्ट खोलने की जानकारी मिली है। जिसमें से लगभग डेढ दर्जन खातों को विभिन्न राज्यों की पुलिस एजेंसियों ने फ्रीज करवाया है।

7. इंडसइंड बैंक में करण्ट अकाउण्ट खुलवाने के लिये खुद ही अपने सम्पर्क सूत्रों के माध्यम से उद्यम, गुमास्ता एवं अन्य दस्तावेज तैयार करवाते थे, आरोपीगण।

8. फर्जी करण्ट एवं सेविंग अकाउण्ट में फण्डींग करवाने के नाम पर अपने फोनपे वॉलेट में रूपयों का लेनदेन करता था, आरोपी।

9. इस गिरोह के अन्य सदस्यों द्वारा कॉर्पोरेट आइडी एवं बल्क अपलोड सुविधा का उपयोग कर एक साथ कई बैंक खातों मे रूपये ट्रांसफर करते है, आरोपीगण।

10. करंट/कारपोरेट अकाउण्ट एवं सेविंग अकाउण्ट देने से पहले गिरोह के मुख्य आरोपी के द्वारा दिये गये मोबाइल नम्बर, ईमेल आइडी रजिस्टर्ड कर देता था, आरोपी

11. आरोपी से अपराध में प्रयुक्त मोबाइल मय सीम के किया जप्त।

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री योगेश देशमुख राज्य सायबर पुलिस द्वारा आर्थिक अपराधों में तकनीक के दुरूपयोग के तत्काल निकाल करने के संबंध में हाल ही दिये गये निर्देशों के पालन में की गई कार्यवाही में राज्य सायबर सेल इन्दौर पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र सिंह के द्वारा बताया गया कि इन्दौर निवासी फरियादी के द्वारा एक शिकायत आवेदन पत्र दिया। जिसमें किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर ट्रेडिंग एप के माध्यम 8521000/-रूपये की धोखाधडी करने के संबंध में लेखबध्द की गयी। शिकायत की जॉच पर से अपराध क्रमांक 81/2024 धारा 420, 34 भादवि एवं 66डी आइटी एक्ट का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। जिसकी विवेचना हेतु एक टीम निरीक्षक अंजू पटेल, उनि0 भारती विश्वकर्मा एवं आर0 रमेश भिडे की गठित की गयी।

दौराने विवेचना फरियादी के द्वारा दिये गये बैंक खातों एवं मोबाइल नम्बरों की जानकारी संबंधित नोडल से प्राप्त करने पर एवं बैंक खातों का तकनीकी विश्लेषण करने पर खाता धारक राकेश कुमार त्रिपाठी पिता साधु सरन त्रिपाठी निवासी- ग्राम इकई पोस्ट-तहसील बलरामपुर जिला बलरामपुर उ0प्र0 हालमुकाम – अम्बे नगर सुखलिया इन्दौर से पूछताछ करने पर बताया गया कि आरोपी द्वारा पैसों के लालच में एक आर0के0 इंटरप्राइजेस नाम फर्जी फर्म बनाकर अपने अन्य गिरोह के सदस्यों से साठगांठ कर करण्ट अकाउण्ट खुलवाकर दिया था, एवं इंडसइंड बैंक में करण्ट अकाउण्ट खोलने वाले कर्मचारी की भूमिका संदिध्द होने से मोहम्मद जाबाज कुरैशी पिता इशाद मोहम्मद कुरैशी निवासी-यशवंत मार्ग मेला रोड महिदपुर उज्जैन हालमुकाम- 401 देवसाया अपार्टमेंट स्नेहलतागंज नयापुरा इन्दौर से पूछताछ करने पर बताया गया कि आरोपी अन्य गिरोह के सदस्यों के कहने पर रूपयों के लालच में आकर फर्जी केव्हायसी तैयार कर करण्ट अकाउण्ट खोलने के लिये अन्य बैंक के कर्मचारी से मिलकर आरोपी राकेश का सेविंग अकाउण्ट खुलवाकर सेविंग अकाउण्ट की सम्पूर्ण कीट प्राप्त कर आर0के0 इंटरप्रायजेस का करण्ट अकाउण्ट खुलवाया था। उसके बाद आरोपी जाबाज कुरैशी ने आरोपी राकेश त्रिपाठी के सेविंग अकाउण्ट के एटीएम का उपयोग कर सेविंग अकाउण्ट में जमा 40000/-रूपये केश विड्रोल किया था, जिसका लेने देन आरोपी द्वारा अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ किया गया। आरोपियों द्वारा आर0के0 इंटरप्राइजेस का करण्ट अकाउण्ट खोलने के लिये आर0के0 इंटरप्राइजेस का उद्यम, सील (रबर स्टाम्प) एवं अकाउण्ट ओपनिंग फॉर्म में आरोपी द्वारा खुद फर्जी हस्ताक्षर कर आर0के0 इंटरप्राइजेस का खाता खोला गया। जिसमें गिरोह के सदस्यों द्वारा कॉर्पोरेट आइडी एवं बल्क अपलोड सुविधा के माध्यम से एक साथ मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक साथ करने के लिये ली जाकर 02 माह में लगभग 6 करोड 18 लाख रूपयों के धोखाधडी पूर्वक ट्रांजेक्शन किया गया है। आरोपियों के साथ मिलकर धोखाधडी करने वाले गिरोह की तलाश जारी है।

उक्त प्रकरण की विवेचना में उप पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र रघुवंशी, निरीक्षक अंजू पटेल, उनि भारती विश्वकर्मा, आर0 रमेश भिडे, आर0 राकेश बामनिया, आर0 गजेन्द्रसिंह राठौर, आर0 राहुल भौसले एवं आर0चा0 दिनेश सौराष्ट्रीय की सराहनीय भूमिका रही।

आरोपी का नाम पताः- 1. मोहम्मद जाबाज कुरैशी पिता इशाद मोहम्मद कुरैशी उम्र- 35 साल निवासी-यशवंत मार्ग मेला रोड महिदपुर उज्जैन हालमुकाम- 401 देवसाया अपार्टमेंट स्नेहलतागंज नयापुरा इन्दौर

2. राकेश कुमार त्रिपाठी पिता साधु सरन त्रिपाठी उम्र- 42 साल निवासी- ग्राम इकई पोस्ट-तहसील बलरामपुर जिला बलरामपुर उ0प्र0 हालमुकाम किराये से – अम्बे नगर सुखलिया इन्दौर

सावधानियॉः- 1. किसी भी अंजान व्यक्ति द्वारा दिये गये अधिक लाभ वाले प्रलोभन एवं लिंक के झांसे में आने से बचें।

2. अनजान व्हाट्सएप नम्बर से आये मैसेज पर लाइक कर घर बैठे रूपये कमाने वाले स्कैम के झांसे में न आये।

3. टास्किंग कार्य कर अधिक लाभ कमाने के प्रलोभन से बचें।

4. अनचाहे विडियो कॉल्स को अटैण्ड न करें।

5. ऑनलाइन अप्पलीकेशन के माध्यम से लोन लेने से बचे।

6. ऑनलाइन शॉपिंग अप्पलीकेशन की यूजर आइडी एवं पासवर्ड अंजान व्यक्ति के साथ शेयर न करें।

7. डेबिट/क्रेडिट कार्ड की जानकारी अंजान व्यक्ति के साथ शेयर न करें।

8. फोन कॉल पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिये जा रहे निर्देश का पालन बिल्कुल भी न करें।

9. मोबाइल पर किसी भी प्रकार की रिमोट अप्पलीकेशन डाउनलोड न करें।

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