कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले को आजीवन कारावास

जबलपुर। चरगवां में ससुराल पक्ष पर कुल्हाड़ी से हमला कर रज्जू नामक युवक की हत्या करने वाले आरोपी कल्याण सिंह को अदालत ने दोषी करार दिया है। पाटन के अपर सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश रजक की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व साढ़े तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

अदालत के विशेष लोक अभियोजक संदीप जैन ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि चरगवां के ग्राम हीरापुर में विवाद होने की सूचना पर पहुंची पुलिस को पन्नालाल ने बताया था कि उसकी चचेरी बहन गुड्डी बाई का विवाह आरोपी कल्याण सिंह के साथ हुआ था। गुड्डी बाई की पुत्री भागवती ग्राम कोहली निवासी अमलेश के साथ भाग गई थी। जिस बात को लेकर आरोपी कल्याण सिंह उसे अर्थात् गुड्डी बाई को परेशान करता था। 28 दिसंबर 2020 को आरोपी कल्याण सिंह ने गुड्डी बाई के साथ मारपीट की थी। उसके बाद कल्याण सिंह के पुत्र शिवम ने फोन कर बताया कि उसके पिता कल्याण सिंह दवाई पीकर लेटे है, जो उठ नहीं रहे। जिसके बाद पन्नालाल अपनी पत्नी कल्लू बाई, बहू अंजना बाई, पन्नालाल का चाचा रज्जू, चाची पार्वती बाई तथा पन्नालाल की चचेरी बहन गुड्डी बाई, ग्राम हीरापुर स्थित आरोपी कल्याण सिंह के घर पहुंचे। जिनकी आवाज सुनकर आरोपी घर से बाहर आया और गालीगलौज करने लगा। इसके बाद अंदर से कुल्हाड़ी लेकर आया सभी पर हमला कर दिया। जिसके बाद पीडि़त पक्ष अपनी जान बचाकर यहां वहां भागे, उसी दौरान आरोपी कल्याण सिंह ने रज्जू सिंह की गर्दन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। शिकायत पर पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया था। विचारण उपरांत न्यायालय ने आरोपी कल्याण सिंह को उक्त सजा से दंडित किया।

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