जबलपुर: जिला निर्वाचन कार्यालय ने ‘नो मैपिंग’ श्रेणी में शामिल मतदाताओं से अपील की है कि वे 14 फरवरी से पहले अपने नोटिस में दिए गए दिन, समय और स्थान पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ सुनवाई के लिए उपस्थित हों। 14 फरवरी के बाद इन मतदाताओं की सुनवाई नहीं होगी।उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं संयुक्त कलेक्टर ज्योति परस्ते ने बताया कि प्रारंभिक मतदाता सूची 23 दिसंबर को प्रकाशित की गई थी।
नो मैपिंग वाले मतदाता वे हैं जिन्होंने 2003 की मतदाता सूची से कोई लिंक नहीं दी है। ऐसे सभी मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। जिन मतदाताओं का नाम सूची में नहीं है या जिनमें संशोधन आवश्यक है, वे फॉर्म 6, 7 या 8 के माध्यम से ऑनलाइन या अपने क्षेत्र के बीएलओ के पास जाकर आवेदन कर सकते हैं। नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि 22 जनवरी रखी गई है। श्रीमती परस्ते ने नागरिकों से अपील की कि वे जागरूक रहें और अपने नाम को मतदाता सूची में सुनिश्चित करें। किसी भी जानकारी या सहायता के लिए संबंधित बीएलओ से संपर्क किया जा सकता है।
