जबलपुर: कुंडम थाना अंतर्गत कुण्डेश्वर धाम में बिना विकास अनुज्ञा प्राप्त किए अवेध कॉलोनी बनाने के साथ आम नागरिको से धोखाधड़ी की गई। कुल 26 भू खण्डो को बेच दिया गया। मामले में पुलिस ने बिल्डिर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।पुलिस के मुताबिक राजकुमार साहू पिता स्व. राम विशाल साहू निवासी बस स्टेन्ड मुख्य मार्ग कुण्डेश्वर धाम तहसील कुण्डेश्वर धाम के द्वारा कुण्डेश्वर धाम में कुल 26 भू खण्डो में बिना विकास अनुज्ञा प्राप्त किये भू खण्डो (भूमि) पर रोड नाली, पानी की टंकी, गार्डन का विकास कर अवैध कालोनी निर्माण किया जाकर विक्रय किया गया। विकास अनुमति प्राप्त नहीं किये जाने से शासन को विकास अनुज्ञा शुल्क, अतिरिक्त आश्रय शुल्क, कर्मकार मण्डल शुल्क की हानि हुई है। प्रावधान का उल्लघंन होकर लोगों के लिए भू- खण्ड, भवन उपलब्ध नही हो सके एवं राशि जमा न करने से शासन को आर्थिक हानि हुई है।
क्या है मामला
विदित हो कि कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने जिले के ग्रामीण क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों का निर्माण कर आम नागरिकों से धोखाधड़ी करने वाले सात कॉलोनाइजर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिये हैं। जानकारी के अनुसार गौरव शर्मा द्वारा अवैध कॉलोनी का निर्माण कर 27 भूखंड का विक्रय किया गया है। इसी प्रकार आशीष कुमार पटेल ने पिपरिया बनियखेड़ा में 66 भूखंडों, मोहम्मद जिया उल हक द्वारा ग्राम खजरी में 30 भूखंडों, संतोष गुप्ता द्वारा पनागर में 17 भूखंडों, राजकुमार साहू द्वारा कुंडम में 26 भूखंडों, फूल सिंह द्वारा पिपरिया बनियखेड़ा में 80 भूखंडों, कुँवरलाल पटेल द्वारा पिपरिया बनियाखेड़ा में अवैध कॉलोनी का निर्माण कर 82 भूखंडों का विक्रय किया जा चुका है। राजकुमार के बाद अब अन्य के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है।
98 अवैध कॉलोनियों हुई है चिन्हित
ग्रामीण क्षेत्र में 98 अवैध कोलनियों को चिन्हित किया गया है। इनमें से तीन के खिलाफ पूर्व में ही एफआईआर दर्ज करने के आदेश कलेक्टर न्यायालय द्वारा पारित किये जा चुके हैं।
