ग्वालियर:ड्रग इंस्पेक्टर अनुभूति शर्मा को निलंबित कर दिया गया है. अफसरों की रिपोर्ट पर राज्य शासन ने अनुभूति शर्मा को निलंबित किया है. अनुभूति पर अनुशासनहीनता और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश की अवहेलना का आरोप लगा है.यह कार्रवाई उनके कार्यों में अनुशासनहीनता, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना और स्वेच्छाचारिता बरतने के आरोपों के चलते की गई है.
ड्रग इंस्पेक्टर अनुभूति शर्मा पर मेडिकल स्टोर निरीक्षण और लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी करने का आरोप लगा है. दरअसल, उन्होंने मेडिकल स्टोर निरीक्षण और सैंपलिंग की जानकारी वरिष्ठ अफसरों को नहीं दी. इस गंभीर आरोप के बाद खाद्य व औषधि प्रशासन विभाग ने ड्रग इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया.आदेश में स्पष्ट उल्लेख है कि अनुभूति शर्मा अपने दायित्वों का निर्वहन नियमों और प्रशासनिक प्रक्रिया के अनुरूप नहीं कर रही थीं.
जिससे विभागीय अनुशासन और कार्यप्रणाली प्रभावित हो रही थी. उपसंचालक, खाद्य व औषधि प्रशासन ग्वालियर की ओर से भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया कि अनुभूति शर्मा द्वारा मेडिकल स्टोर्स के रजिस्ट्रेशन, निरीक्षण और औषधि व प्रसाधन अधिनियम, 1940 तथा नियमावली, 1945 के अंतर्गत की जाने वाली नमूना जांच और निरीक्षण संबंधी कार्रवाई की कोई भी सूचना कार्यालय प्रमुख को नहीं दी जाती थी. यहां तक कि जब उपसंचालक द्वारा स्वयं जानकारी मांगी गई, तब भी उन्होंने रिपोर्ट या प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया.
