पेयजल के नियमित सैम्पल लेकर जांच कराने के निर्देश, हर माह निकायों को देना होगा प्रमाण पत्र 

सागर। मध्य प्रदेश के सागर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संदीप जी आर ने स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। कलेक्टर ने आयुक्त नगर निगम सागर, परियोजना प्रबंधक एमपीयूडीसी सागर तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, समस्त जिला सागर को निर्देशित करते हुए कहा कि स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के संबंध में समाचार माध्यमों से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि भागीरथपुरा, इंदौर क्षेत्र में दूषित जल आपूर्ति के कारण नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिससे जनहानि की स्थिति उत्पन्न हुई। ऐसी स्थिति जिले में निर्मित न हो, इस हेतु कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए। अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत जल आपूर्ति पाइपलाइनों का तत्काल निरीक्षण कर क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों की तुरंत मरम्मत सुनिश्चित की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी पाइपलाइन में दूषित जल का मिश्रण न हो। यदि किसी स्थान पर दूषित जल पाया जाता है, तो संबंधित पाइपलाइन को तत्काल बंद कर सुधार होने तक सुरक्षित वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था जैसे टैंकर अथवा अस्थायी कनेक्शन की व्यवस्था की जाए।साथ ही, सप्लाई किए जा रहे पेयजल के नियमित सैम्पल लेकर उनकी जांच कराई जाए। दूषित पेयजल आपूर्ति से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर उसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच कर आवश्यक सुधार सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त पाइपलाइनों की नियमित जांच कर प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अपने क्षेत्रांतर्गत कोई भी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त न होने एवं दूषित जल आपूर्ति न होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाए।

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