रूस ने विदेशी अदालतों के फैसलों को लागू करने पर रोक लगाई

मॉस्को, 29 दिसंबर (वार्ता) रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उस नए कानून पर हस्ताक्षर किया है, जो रूस में विदेशी और अंतरराष्ट्रीय अदालतों द्वारा जारी फैसलों को लागू करने पर रोक लगाता है। स्थानीय मीडिया ने यह जानकारी उपलब्ध कराई।

कानून में कहा गया है कि रूस उन विदेशी अदालतों के फैसलों को लागू नहीं करेगा जिनके पास आपराधिक अधिकार क्षेत्र है, अगर यह अधिकार रूस की भागीदारी के बिना दूसरे देशों द्वारा दिया गया है।

इसमें यह भी कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय अदालतों के फैसले रूस में लागू नहीं किए जाएंगे, अगर उनका अधिकार क्षेत्र रूस द्वारा हस्ताक्षरित किसी संधि या संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत अपनाए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों पर आधारित नहीं है।

उल्लेखनीय है कि अध्याय 7 सुरक्षा परिषद को तब लागू करने के उपाय करने का अधिकार देता है जब वह ‘शांति के लिए कोई खतरा, शांति का उल्लंघन या आक्रामकता का कार्य’ पहचानता है। यह दस्तावेज रूस की कानूनी कामों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था।

 

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