
जबलपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री उर्वशी सूर्यवंशी की अदालत ने मारपीट करने वाले दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी कमलेश माली व राजेश माली को एक-एक साल के सश्रम कारावास व तीन-तीन सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
अदालत के समक्ष एडीपीओ सुश्री रश्मि ठाकुर ने पक्ष रखा। जिन्होंने बताया कि आरोपी कमलेश माली व राजेश माली ने 25 अगस्त 2020 को हनुमानताल प्रेम नगर मरघटाई के पास फरियादी बबलू यादव से गाली गलौज कर मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। शिकायत पर हनुमानताल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उक्त सजा सुनाई।
