केरल : भाजपा के नवनिर्वाचित नगर पार्षद और नौ अन्य लोगों को हत्या के मामले में 10 साल के सश्रम कारावास की सजा

कन्नूर (वार्ता) केरल के थलासेरी अपर सत्र न्यायालय ने बुधवार को भाजपा के नवनिर्वाचित नगर पार्षद और नौ अन्य लोगों को वर्ष 2007 के हत्या के प्रयास के एक मामले में 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
यह मामला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) कार्यकर्ता पी. राजेश पर हुए हमले से संबंधित है।अदालत ने भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 36 वर्षों की सजा सुनाई, लेकिन सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, जिसके कारण दोषियों को वास्तविक रूप से 10 वर्ष जेल में बिताने होंगे।
सजा पाने वालों में थलासेरी नगर पालिका के कोम्मल वायल वार्ड से नवनिर्वाचित पार्षद यू. प्रशांत (49) और नौ अन्य भाजपा व आरएसएस कार्यकर्ता शामिल हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 17 दिसंबर 2007 की रात इन दस लोगों ने कोम्मल वायल स्थित पी. राजेश के घर में घुसकर उन पर, उनके भाई पी. रंजित और एक महिला रिश्तेदार चंद्रमती पर जानलेवा हमला किया था।
न्यायालय ने प्रत्येक दोषी पर 1.08 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद सभी को कन्नूर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। गौरतलब है कि यू. प्रशांत पहली बार नगर पार्षद चुने गए थे और नवनिर्वाचित स्थानीय निकायों का शपथ ग्रहण समारोह 21 दिसंबर को होना है। भाजपा ने इस फैसले के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में अपील करने की बात कही है।

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