हाईकोर्ट: CCTV की रिकार्डिंग करें पेश, निवारी एसपी को निर्देश SHO से मांगे स्पष्टीकरण

जबलपुर: पुलिस कस्टडी से एक युवक के भाग जाने पर उसके परिवार वालों को परेशान करने में पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। पुलिस प्रताडऩा से तंग आकर परिवार ने हाईकोर्ट की शरण ली है। हाईकोर्ट ने पुलिस अधीक्षक निवारी को निर्देशित किया है कि उक्त आरोपों के संबंध में चकरपुर पुलिस चौकी के एसएचओं नीरज लोधी से स्पष्टीकरण तलब करें। जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने चौकी प्रभारी के कक्ष में लगे सीसीटीवी के 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर 2025 के बीच की रिकॉर्डिंग पेश करने के निर्देश दिये है, इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी को निर्धारित की है।

नवारी के राजपुरा गांव में रहने वाले ज्ञान सिंह राजपूत व अन्य की ओर से अधिवक्ता संतोष आनंद ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि एक लडक़ी की गुमशुदगी के आरोप में पुलिस ने याचिकाकर्ता के पुत्र रतिराम को 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। रतिराम 5 अक्टूबर को चौकी से भाग गया। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले उसके पिता को 7 अक्टूबर को गिरफ्तार किया और अगले दिन छोड़ा। इतना ही नहीं युवक की मां, भाभियों, जीजा व नाबालिग बच्चों तक को चौकी में बुलाकर मारपीट व मानसिक प्रताडऩा दी। परिजनों के मोबाइल, आईडी रख ली और कहा कि युवक को ढ़ूढ कर लाओ। पुलिस अधीक्षक को शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं। जिसके बाद न्यायालय ने उक्त निर्देश दिये।

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