
जबलपुर। हाईकोर्ट ने जिस संबंध में हलफनामा मांगा था उसके संबंध में जवाब पेश नहीं किया गया। कलेक्टर सीधी को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर माफी मांगी। हाईकोर्ट जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने कलेक्टर पर दस हजार रूपये का व्यक्तिगत जुर्माना लगाते हुए संबंधित विषय पर जवाब पेश करने के निर्देश जारी किये है।
सीधी निवासी सीता सिंह की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि भूमि अधिग्रहण करते हुए पहले 1 करोड़ 10 लाख 52 हजार रूपये का अवार्ड पारित किया गया था। इसके बाद दूसरा आदेश जारी करते हुए अवार्ड की राशि घटाकर 5 लाख 40 हजार रूपये कर दी गयी है। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीधी कलेक्टर से अवार्ड के संबंध में दूसरा आदेश जारी करने के संबंध में हलफनामा में जवाब मांगा था। सीधी कलेक्टर की तरफ से पेश किये गये जवाब में अवार्ड के संबंध में दूसरा आदेश पेश करने के संबंध में कोई जवाब पेश नहीं किया था। जिसे गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने सीधी कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया था।
सीधी कलेक्टर स्वरोचिषा सोमवंशी ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी गलती स्वीकार करते हुए माफीनामा पेश किया। एकलपीठ ने माफीनामा स्वीकार करते हुए उन पर दस हजार रूपये की व्यक्तिगत कॉस्ट लगाते हुए अवार्ड के संबंध में दूसरा आदेश पेश करने के संबंध में हलफनामा प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किये है।
