जबलपुर: मप्र हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन भट्ट की एकलपीठ ने एक याचिका का इस निर्देश के साथ निराकरण कर दिया कि पुलिस अधीक्षक जबलपुर याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विधि अनुरूप उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें। मामला एफआईआर दर्ज न किए जाने के आरोप से संबंधित है।याचिकाकर्ता कुंडम निवासी कुलदीप सिंह तेकाम की ओर से अधिवक्ता जितेंद्र बेन ने पक्ष रखा।
उन्होंने दलील दी कि पत्नी अंबिका परस्ते सहित ससुराल के अन्य सदस्यों के विरुद्ध शिकायत के बावजूद पुलिस समुचित कार्रवाई नहीं कर रही है। मामला धोखा देकर विवाह किए जाने से संबंधित है। जब वास्तविकता उजागर हुई तो विरोध किया गया। लेकिन ससुराल वालों से समाज का वास्ता दिलाकर चुप करा दिया। बाद में झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगे। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने मामले का पटाक्षेप करते हुए उक्त निर्देश दिये।
