सागर: मध्य प्रदेश के सागर जिले मे बीएलओ कार्य में लापरवाही पर प्राथमिक शिक्षक प्रमोद चौबे को जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। कार्यालय अनुविभागीय एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 038 देवरी, जिला सागर द्वारा जारी पत्र में बताया गया कि शासकीय प्राथमिक शाला झुनकू ग्राम, विकासखंड देवरी के प्राथमिक शिक्षक प्रमोद चौबे को ग्राम 216-छीर देवरी में बीएलओ नियुक्त किया गया था। बीएलओ के रूप में दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर अनुविभागीय अधिकारी देवरी द्वारा 17 नवंबर 2025 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था।
सूचना मिलने के बाद भी श्री चौबे द्वारा कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही कार्य में कोई प्रगति दर्ज की गई। दूरभाष पर संपर्क करने पर उनके द्वारा अन्यत्र होना बताया गया, जिसे गंभीर लापरवाही माना गया। इस आधार पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई।मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत प्रमोद चौबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में श्री चौबे को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
