सीबीआई अदालत ने नौ करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने वाले को सात साल की सजा सुनायी

चेन्नई, 18 नवंबर (वार्ता) तमिलनाडु के कोयम्बटूर में केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) की विशेष अदालत ने मंगलवार को 9.39 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे सात साल के कठोर सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 15,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

कोयंबटूर के भारतीय स्टेट बैंक की शिकायत पर पी.एम. सुंदरम और एस. रमेश के खिलाफ साल 2007 में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था। कोयम्बटूर की एक निजी कंपनी मेसर्स फैशन साइनोटेक्स प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य अधिकारी सुंदरम पर आरोप था कि उसने 1999-2001 के दौरान फर्जी दस्तावेज लगा कर धोखाधड़ी से कुल 8.53 करोड़ रुपये का कर्ज लिया। उसके आपराधिक कृत्यों के कारण बैंक को 9.39 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। जांच के दौरान एक और शख्स नटराजन की भूमिका भी सामने आई। इसके बाद साल 2008 को सुंदरम, रमेश और नटराजन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया।

अदालत ने रमेश को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान अन्य दो आरोपियों सुंदरम और नटराजन की मौत हो गई थी और उनके आरोप हटा दिए गए थे।

 

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