मारपीट में महिला की गर्भपात होने पर दम्पत्ति को 10 साल का कारावास 

सिंगरौली। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश देवसर के विजय कुमार सोनकर ने आरोपी पति-पत्नी को 10 साल का सश्रम कारावास एवं 4 हजार रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का अहम फैसला सुनाया गया है। जिसकी पैरवी म.प्र. राज्य की ओर से मारकण्डेय मणि त्रिपाठी अपर लोक अभियोजक ने किया।

अपर लोक अभियोजक मारकण्डेय मणि त्रिपाठी ने बताया कि फरियादी चन्द्रशेखर साहू निवासी निगरी ने अपनी पत्नी रामकली साहू के साथ चौकी में रिपोर्ट किया कि 28 अगस्त 2021 को राजकुमार की औरत अपने दुकान से घर जा रही थी, तभी सब्जी फसल सेमी के पेड़ उखाड़ने की बात करते हुये गाली गलौज करने लगी और सेमी की पेड़ उखाड़ने का सवाल कर रही थी। मना करने के बावजूद वह नही मानी और राजकुमार की पत्नी आकर रामकली पर लिपट गई और हाथ-मुक्का से मारपीट करने लगी। वहीं राजकुमार भी आ गया और उसने भी मारपीट करने लगा। महिला महरजुआ साहू आकर बीच बचाव की। रिपोर्ट करने के बाद मेडिकल परीक्षण एवं रीवा अस्पताल में सोनोग्राफी भी कराई गई। मेडिकल रिपोर्ट में चोटो के निशान का जिक्र किया। साथ ही चिकित्सक ने गर्भपात की संभावना भी जताई और गर्भपता के कारण भू्रण/बच्चे की मौत हो गई थी। पुलिस ने भादवि की धारा 323, 316,34 के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुये मामले को जांच में लिया। बाद में दो धाराओं का ईजाफा हुआ। इसके बाद आरोपी फरार हो गये। पुलिस ने विवेचना उपरांत न्यायालय में 22 दिसम्बर को अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। इस घटना को अंजाम देने में राजकुमार साहू पिता रामखेलावन साहू उम्र 36 वर्ष एवं मीना साहू पति राजकुमार साहू उम्र 31 निवासी निगरी को आरोपी बनाया गया। न्यायाधीश के द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद बीते दिन 12 नवम्बर को उक्त आरोपियों को दस वर्ष का सश्रम कारावास एवं चार-चार हजार रूपये का अर्थदण्ड का अहम फै सला सुनाया गया है।

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