इंदौर: किन्नर करिश्मा से मारपीट कर जेवर और नकदी छीनने के आरोप में जेल में बंद किन्नर सपना गुरु को फिलहाल जेल में ही रहना होगा. जिला अदालत में उसकी जमानत अर्जी पर हुई सुनवाई में कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी.सुनवाई के दौरान सपना गुरु की ओर से अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उसे झूठे मामले में फंसाया है.
घटना के समय वह अपने घर पर थी और इसका सीसीटीवी फुटेज पेन ड्राइव में पुलिस कमिश्नर को सौंपा जा चुका है. साथ ही यह भी कहा गया कि पुलिस ने उसके पास से कोई जब्ती नहीं की है. वहीं, फरियादी करिश्मा कुशवाह की ओर से अधिवक्ता मनीष पालीवाल ने आपत्ति लेते हुए कहा कि आरोपी के खिलाफ सही प्रकरण दर्ज कराया गया है, और वह पक्षकारों पर राजीनामा करने का दबाव बना रही है, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए.
अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक योगेश जायसवाल ने कहा कि सपना गुरु के खिलाफ सात प्रकरण दर्ज हैं और सभी विचाराधीन हैं, ऐसे में उसे जमानत देने से न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अभियोजन के तर्कों से सहमति जताते हुए सपना गुरु की जमानत अर्जी खारिज कर दी.
