सोशल मीडिया पर घूमने-फिरने के पोस्ट से चोरों को देते हैं आमंत्रण : जस्टिस अंकित श्रीवास्तव

सागर। पं. दीनदयाल उपाध्याय शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय में विश्व शिक्षा दिवस पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश एवं सचिव अंकित श्रीवास्तव ने कहा कि सोशल मीडिया पर घूमने-फिरने के पोस्ट अनजाने में चोरों को आमंत्रण दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि पाॅक्सो एक्ट के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु में सहमति से बने संबंध भी अपराध माने जाते हैं और अपराध की गणना डेट ऑफ क्राइम से की जाती है। जिला विधिक सहायता अधिकारी मिथलेश डेहरिया ने कहा कि विधि की जानकारी न होना भी अपराध से मुक्ति नहीं दिलाता। प्राचार्य डॉ. सरोज गुप्ता ने कहा कि कानून की जानकारी न होना विधिक असाक्षरता है। कार्यक्रम का संचालन डॉ. अमर कुमार जैन एवं आभार डॉ. संगीता मुखर्जी ने व्यक्त किया।

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