
रीवा। रीवा जिले के अंतरैला थाना क्षेत्र अंतर्गत लापता किशोरी से दुष्कर्म के मामले में त्योंथर न्यायालय के विशेष न्यायाधीश पास्को द्वारा आरोपी शिव नारायण उर्फ राजा बाबू कोल को 20वर्ष की कठोर कारावास की सजा एवं ₹2000,के अर्थदंड से दंडित किया गया है, वहीं पूरे मामले में एक सहयोगी महिला को दोषमुक्त कर दिया गया है,ये पूरा घटनाक्रम 16,10,2020, का है जिसकी शिकायत किशोरी के पिता द्वारा अंतरैला थाना में नामजद दर्ज कराई गई थी,जिस पर किशोरी को सूरत से दस्तयाब किया गया,इस दौरान किशोरी के बयान के अनुसार आरोपी शिव नारायण द्वारा लगातार संबंध बनाने के कारण किशोरी को एक बच्चा भी पैदा हुआ,जिस पर आज विद्वान न्यायाधीश द्वारा आरोपी को सजा सुनाई गई पूरे मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक पास्को धीरज सिंह द्वारा की गई है.
