
ग्वालियर। विलम्बित बिजली बिल के भुगतान पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सरचार्ज में भारी छूट देने वाली समाधान योजना लाभकारी साबित हो रही है। इसके अंतर्गत 3 नवंबर से 8 नवंबर तक प्रदेश के कुल 8163 उपभोक्ताओं ने इस योजना का लाभ लिया है, जिनकी कुल रू. 6.11 करोड की सरचार्ज की राशि माफ़ की जा चुकी है एवं वितरण कम्पनियों को कुल रू. 11.15 करोड की बकाया राशि की प्राप्ति हुई है। यह बात ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने आज ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कही। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि समाधान योजना 2025-26 में मध्य प्रदेश के 91.84 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। उन्होने बताया कि मध्य प्रदेश में 91.84 लाख उपभोक्ताओं पर बकाया मूल राशि रू. 8353.99 करोड है. एवं बकाया सरचार्ज की राशि रू. 3812.75 करोड है जो कि माफ़ी योग्य है. यह माफी योग्य राशि के भुगतान करने के तरीके एवं समयावधि पर सरचार्ज माफ़ी की राशि निर्भर करती है
ऊर्जा मंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में तीन बिजली वितरण कंपनियां हैं इसमें मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा सर्वश्रेष्ट प्रर्दशन करते हुए 10.31 करोड़ की बकाया राशि वसूल की है। इसी प्रकार पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी ने 45 लाख की राशि एवं पश्चिम क्षेत्र ने 84 लाख की राशि वसूल की है।
