भत्ते के लिए प्रत्येक तीन माह में व्यक्तिगत रूप से करना पडता है सूचित

जबलपुर। पेंशन प्राप्त जिला न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की एसोसिएशन ने जिला व सत्र न्यायालय के अनुमोदन के बिना भत्ता राशि जारी नहीं करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव कुमार सचदेवा तथा जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ को सरकार की तरफ से बताया गया कि जिला न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को प्रत्येक वर्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का आदेश वापस ले लिया है।

पूर्व न्यायाधीश कल्याण एसोसिएशन की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि साल 2005 के बाद जिला न्यायालय में नियुक्त न्यायाधीशों को पेंशन का लाभ नहीं मिलता है। इसके पूर्व के न्यायाधीशों को पेंशन के अलावा अलग-अलग भत्ते के तौर पर राशि प्रदान की जाती थी। राज्य सरकार ने अलग-अलग मद में मिलने वाले भत्ता सेवानिवृत्त सभी जिला न्यायाधीशों को प्रदान करने के आदेश जारी किये थे लेकिन सरकार ने यह भी शर्तें निर्धारित कर दी कि राशि प्रदान करने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश का अनुमोदन प्रतिवर्ष आवश्यक है।

याचिका में कहा गया था कि साल 2005 से पूर्व सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश की उम्र 80 साल से अधिक है। जिला व सत्र न्यायालय के अनुमोदन के लिए उन्हें प्रतिवर्ष उस जिला में जाना होगा, जहां उनकी पदस्थापना है। इसके पूर्व उन्हें सिर्फ बैंक में अपने जीवित होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होता था। सरकार के संशोधित नियमों के कारण उन्हें भत्ते के रूप में मिलने वाली राशि जारी नहीं की गयी है। सरकार का नया नियम वृद्ध अवस्था में उन्हें परेशान करने वाला है।

याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है और वे पद छोड़ने के बाद अपने निवास स्थान पर जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते युगलपीठ ने वित्त सचिव को तलब किया है।

याचिका की सुनवाई के दौरान वित्त सचिव ने व्यक्तिगत उपस्थित की छूट प्रदान करने आवेदन पेश किया। इसके अलावा बताया गया कि पूर्व जिला न्यायाधीशों के रूप में पद छोड़ने के स्थान पर व्यक्तिगत रूप से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का आदेश वापस ले लिया गया है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से अधिवक्ता हितेश शर्मा ने पैरवी की।

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