गांजे के सौदागर को 5 साल की सश्रम कैद

सीहोर. अवैध रूप से 5 किलो मादक पदार्थ गांजा के साथ पकड़े गए एक व्यक्ति को विशेष न्यायाधीश दोषी पाए जाने पर 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक रेखा चौरसिया द्वारा की गई थी. अभियोजन के बताए अनुसार घटना दिनांक 14 मई 2020 को श्यामपुर थाना प्रभारी को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक बदमाश अवैध मादक पदार्थ गांजा बेचने की फिराक में कई किलो गांजा लेकर जा रहा है. सूचना के बाद थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ श्यामपुर में सोंठी की पुलिया के पास पहुंचे और घेराबंदी की. इस दौरान वहां एक व्यक्ति खड़ा मिला जिसके पास एक झोला था. पुलिस ने पूछताछ करते हुए जब उसके पास मौजूद झोले की तलाश ली तो झोले में 5 किलो मादक पदार्थ गांजा पाया गया. आरोपी से पूछताछ में उसने अपना नाम रईस खां पिता नत्थे खां 50 साल निवासी गांव मुख्तारनगर थाना श्यामपुर बताया. पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार किया. पुलिस ने मामले की जांच पूर्ण कर चालान न्यायालय में पेश किया. जहां तमाम तथ्यों एवं साक्ष्यों की सूक्ष्म विवेचना करते हुए विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस हेमंत जोशी ने मादक पदार्थ के कारोबारी रईस खां को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है.

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