
इटारसी। चर्चित योगेश मालवीय उर्फ ‘अट्टू’ हत्याकांड पर तृतीय अपर जिला न्यायाधीश आदित्य रावत की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने आरोपियों गगन चौधरी और गिल्लू उर्फ शिवकुमार को धारा 302 और 34 के तहत आजीवन कारावास व 2000-2000 रुपये अर्थदंड की सजा दी, जबकि तीसरा आरोपी सचिन उर्फ पप्पू कालोसिया को बरी कर दिया।
घटना नवंबर 2023 की है, जब पुरानी रंजिश में आरोपियों ने योगेश पर नहर किनारे हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसकी बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई।
अभियोजन ने 31 गवाह और 56 दस्तावेज पेश किए। दोषी गगन और शिवकुमार को जेल भेज दिया गया है, जबकि चौथा आरोपी राजा उर्फ ऋषभ बाली अब भी फरार है।
