बदमाशों को सबक सिखाएं, अपराधों पर अंकुश लगाने कड़े कदम उठाएं: एडीज
जबलपुर-बालाघाट जोन के 9 जिलों की अपराध समीक्षा, नए कानून के क्रियान्वयन पर भी हुई चर्चा
जबलपुर। गुंडे-बदमाशोंं पर शिकंजा कसें। अपराधियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। अपराधों पर अंकुश लगाने कड़े कदम उठाएं। यह बातें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एससीआरबी) पुलिस मुख्यालय भोपाल चंचल शेखर ने जबलपुर जोन एवं बालाघाट जोन के अपराध एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में कहीं। साथ ही आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। 1 जुलाई 2024 से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में लागू किये जाने के परिपेक्ष्य में पावर प्वाईट प्रजेन्टेशन के माध्यम से मुख्य बिन्दुओं पर विस्तार से क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की गई। एडीजी ने जबलपुर जोन एवं बालाघाट जोन के सभी 9 जिलों में दर्ज हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार के ऐसे प्रकरण जिनमे अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है उनकी समीक्षा की गई। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक जबलपुर अनिल सिंह कुशवाह एवं पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट संजय कुमार सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक छिंदवाडा रेंज सचिन अतुलकर, पुलिस उप महानिरीक्षक जबलपुर रेंज तुषार कांत. विद्यार्थी, पुलिस उप महानिरीक्षक बालाघाट रेंज मुकेश कुमार श्रीवास्तव समेत 9 जिलों के पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे।
फरार आरोपियों की सपंत्तियां हो कुर्क
एडीजी ने फरार आरोपियों की पतासाजी कर, ईनाम उद्घोषणा करने, संपत्ति कुर्की की कार्यवाही कराने निर्देश दिए। चिन्हित एवं गंभीर अपराधों में दोषसिद्धि कराए जाने के लिए उनमे विचारण के दौरान मॉनिटरिंग कर अधिक से अधिक दोषसिद्धि कराने, गुम बालक, बालिका जो बरामद नहीं हुए है उनको बरामद करने के लिए अभियान चलाकर उनकी खोज करने के निर्देश दिए गए।
अपराधियों की जमानत निरस्तीकरण करायें
एडीजी चंचल शेखर ने न्यायालय से प्राप्त नोटिस, वारंट की समीक्षा की जाकर लंबित नोटिस, वारंट की तामीली के लिए टीम बनाकर लगातार तामीली के प्रयास करने व इनकी लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए एवं आदतन अपराधियों की जमानत निरस्तीकरण कराये जाने के आदेशित किया गया। इसके साथ ही बंधपत्र का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध 122 जा.फौ. के तहत कार्यवाही करायी जाये, निर्देशित किया।