उप्र के दो नशा तस्करों को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा

नैनीताल, 29 अक्टूबर (वार्ता) उत्तराखंड में नैनीताल के विशेष न्यायाधीश और अपर जिला न्यायाधीश (प्रथम) संजीव कुमार की अदालत ने उत्तर प्रदेश के दो नशा तस्करों को 15 वर्ष के कठोर कारावास एवं डेढ़-डेढ़ लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। ये दोनों उप्र में शामली के रहने वाले हैं।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता पूजा साह ने अदालत को बताया कि 15 अकटूबर 2017 को चोरगलिया थाना क्षेत्र में वसीम पुत्र जिंदा एवं वसीम पुत्र नफीस निवासी शामली (उत्तर प्रदेश) को चरस की भारी मात्रा के साथ पकड़ा गया था । जिनके खिलाफ चोरगलिया थाने में मुकदमा दर्ज किया गया।

अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में कई गवाहों के साथ ही ठोस साक्ष्य पेश किए गए जबकि बचाव पक्ष की ओर से आरोपों को गलत बताया गया।

अंत में अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों को दोषी ठहराते हुए को 15-15 वर्ष की कठोर कारावास और डेढ़ डेढ़ लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई । इस मामले में वसीम पुत्र जिंदा फरार है । उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट पहले से ही जारी है।

 

 

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