छात्र से मारपीट करने वाले शिक्षक की रूकी वेतनवृद्धि

रीवा। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने शासकीय उत्कृष्ट उमावि मार्तण्ड क्रमांक एक में पदस्थ शिक्षक विनय कुमार दुबे की एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिए हैं. यह कार्यवाही मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत की गई है. माध्यमिक शिक्षक श्री दुबे द्वारा 9 अक्टूबर को स्कूल में प्रार्थना स्थल में लोवर पहनकर आने पर छात्र शिवांशु नामदेव के साथ मारपीट की और उसे स्कूल से भगा दिया. जाँच समिति द्वारा परीक्षण करने पर प्रथम दृष्टया श्री दुबे अनुशासनहीनता के दोषी पाए गए जिसके कारण उनके विरूद्ध वेतन रोकने की कार्यवाही की गई है.

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