इलाज में लापरवाही से मरीज की मौत, परिवादी को आठ लाख देने के आदेश

मुरैना, 01 जून (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुरैना में जिला न्यायालय उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग की न्यायपीठ ने समय पर विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इलाज नहीं देने एवं एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाए जाने से एक मरीज की मौत के मामले में ग्वालियर के एक अस्पताल को मरीज के परिवार को आठ लाख रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश पारित किया है।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुरैना के एक व्यवसायी वासुदेव प्रसाद गुप्ता को पेट दर्द उल्टी की शिकायत पर ग्वालियर के एक नामी अस्पताल में भर्ती कराकर जांच कराई गई। तब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनको हर्निया की शिकायत है और ऑपरेशन करना पड़ेगा। इलाज के दौरान पेट में संक्रमण रोकने के लिए जो इंजेक्शन अस्पताल के मेडिकल स्टोर्स से लगाए गए वह एक्सपायरी डेट के पाए गए और लगातार 5 दिन तक यह इंजेक्शन लगाए गए जिससे मरीज के स्वास्थ्य में कोई सुधार न होते हुए स्वास्थ्य और बिगड़ गया। इन तथ्यों की पुष्टि प्रकरण में प्रस्तुत मेडिकल के बिलों से स्पष्ट दर्शित हुई।

आरोप है कि अपात्र लोगों द्वारा उपचार, लापरवाही तथा अनफेयर प्रैक्टिस के चलते रोगी की मौत हो गई। पीड़ित पक्ष को जब दस्तावेज प्राप्त हुए तो पता लगा कि प्रबंधन द्वारा घोर लापरवाही की गई है और अपात्र चिकित्सकों द्वारा उचित इलाज न किए जाने के कारण मृत्यु हुई है। ऐसे में परिवार ने ग्वालियर आयोग में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ दावा पेश किया, जिसे राज्य उपभोक्ता आयोग ने ग्वालियर से मुरैना आयोग को स्थानांतरित करने के आदेश दिए।

प्रकरण में जिला उपभोक्ता आयोग मुरैना के अध्यक्ष न्यायाधीश राजेंद्र प्रसाद शर्मा, सदस्य राकेश शिवहरे तथा श्रीमती निधि कुलश्रेष्ठ की न्यायपीठ द्वारा गहन अध्ययन करने के बाद ये आदेश पारित किया गया।

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